अपने EPF अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, आपको पीएफ क्लेम फॉर्म 31 भरकर जमा करना पड़ता है। EPF पेंशन निकालने के लिए भी आपको यही फॉर्म भरना पड़ता है। ऑनलाइन प्रक्रिया में भी आपको PF Claim Form-31, 19, 10C &10D का विकल्प चुनना पड़ता है। हमारे कई पाठकों ने पूछा था कि ईपीएफ क्लेम… आगे पढ़ें »
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PF निकालने के लिए फॉर्म 15 G कैसे भरें? कब और क्यों जरूरी होता है?
कोई भी प्राइवेट कर्मचारी अगर, नौकरी में 5 साल पूरे होने के पहले, 50 हजार रुपए से अधिक पीएफ निकालता है तो उसमें से पहले 10% TDS कट जाएगा। इसके बाद बची हुई रकम ही उसे मिलेगी। लेकिन, इस कटौती को Form 15 G जमा करके रोका जा सकता है। इस लेख में हम जानेंगे… आगे पढ़ें »
पीएफ निकालने के नियम 2023 | EPF withdrawals rules in Hindi
PF अकाउंट में जमा होने वाला पैसा भी रिटायरमेंट के बाद निकाला जा सकता है, या फिर नौकरी छूटने के 2 महीने बाद भी निकाल सकते हैं। नौकरी के दौरान भी कुछ विशेष जरूरतों के लिए Advance PF भी निकाल सकते हैं। लेकिन Advance PF आपको आपकी नौकरी की कुल अवधि और मौजूदा सैलरी के… आगे पढ़ें »
पीएफ का क्लेम फॉर्म 10 C क्या होता है? पेंशन के लिए कैसे भरा जाता है? EPF Claim Form 10C in Hindi?
प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी भी 10 साल की नौकरी पूरी होने पर पेंशन के हकदार बन जाते हैं। 10 साल से कम नौकरी की है तो फिर उसे अगली कंपनी के पेंशन अकाउंट में जुड़वा सकते हैं। अगर अगली कंपनी के पेंशन अकाउंट में नहीं जुड़वाना चाहते तो पेंशन अकाउंट में जमा पैसों को निकाल… आगे पढ़ें »
क्या पीएफ डबल मिलता है? कब और कैसे मिलता है? Kya PF Double Milta Hai?
प्राइवेट कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर, एकमुश्त रकम देने के लिए और पेंशन देने के लिए उनकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटा करता है। जितना पैसा कर्मचारी का कटता है, उतना ही उसकी कंपनी की ओर से भी, उस अकाउंट में जमा होता है। इसी बात को आधार मानकर कुछ लोग समझते हैं कि उन्हें… आगे पढ़ें »
पीएफ पेंशन का पैसा कैसे निकाले? How to withdraw EPF Pension online
प्राइवेट कर्मचारी अगर 10 साल की नौकरी पूरी कर लेते हैं तो पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं। चाहे आपने किसी 1 कंपनी में 10 साल की नौकरी पूरी की हो या फिर अलग-अलग कई कंपनियों में कुल मिलाकर 10 साल की नौकरी पूरी की हो। दोनों ही स्थितियों में आप रिटायरमेंट के बाद… आगे पढ़ें »