प्राइवेट कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर, एकमुश्त रकम देने के लिए और पेंशन देने के लिए उनकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटा करता है। जितना पैसा कर्मचारी का कटता है, उतना ही उसकी कंपनी की ओर से भी, उस अकाउंट में जमा होता है।
इसी बात को आधार मानकर कुछ लोग समझते हैं कि उन्हें पीएफ डबल मिला करता है, जबकि वास्तव में सभी मामलों में ऐसा नहीं होता। कई दोस्तों नें हमको ई-मेल यह पूछा भी था कि कि क्या पीएफ डबल मिलता है? अगर मिलता है तो किसे मिलता है? इस लेख में हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि एडवांस पीएफ कितना मिल सकता है?
क्या पीएफ डबल मिलता है? Kya PF Double Milta hai
इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हर महीने कितना पैसा आपके पीएफ अकाउंट में जमा होता है। उसमें से कितना पैसा आपके पीएफ के हिस्से में जाता है और कितना हिस्सा पेंशन खाते में जमा होता है*-
पीएफ अकाउंट में कितना पैसा जमा होता है?
किसी भी कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में पैसा दो हिस्सों में जमा होता है-
- हर महीने कर्मचारी की सौलरी में से 12% काटकर, उसके पीएफ अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। यहां सैलरी की गणना में, सिर्फ बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) को ही शामिल किया जाता है।
- कर्मचारी के अंशदान के बराबर (12% के बराबर) ही, कंपनी को भी, उसके पीएफ अकाउंट में जमा करना पड़ता है। लेकिन, कंपनी की तरफ से जमा होने वाली रकम, दो हिस्सों में बंटकर जमा होती है-
- कंपनी वाले 12% में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी के पेंशन अकाउंट में जमा हो जाता है
- बचा हुआ 3.67% हिस्सा कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में ही मिला दिया जाता है
यानी कि कुल जमा हुए 24% में से 15.67% (12%+3.67%) पैसा ही कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में पहुंचता है। बाकी 8.67% उसके पेंशन अकाउंट में जमा होता जाता है। आपके पीएफ अकाउंट में अब तक कितना पैसा जमा हो चुका है? इसको ऑनलाइन चेक करने की जानकारी हमने अलग लेख में दी है।
नौकरी छोड़ने के बाद कितना पैसा वापस मिलता है?
अपने पीएफ अकाउंट से आपको पैसा डबल मिलेगा कि नहीं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने नौकरी कुल कितने साल पूरी कर ली है और आपके लिए पेंशन की योग्यता पूरी हो चुकी है कि नहीं।
10 साल के बाद नौकरी छोड़ने पर कितना मिलेगा?
अगर आप 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो फिर रिटायरमेंट के बाद, हर महीने पेंशन मिलेगी। अगर आप कभी अपने PF Account से पैसा निकालने के लिए आवेदन करते हैं तो फिर आपको सिर्फ PF Account वाला पैसा 15.67% (12% कर्मचारी वाला हिस्सा+3.67% कंपनी वाला हिस्सा) ही मिलता है। पेंशन अकाउंट वाला पैसा बीच में नहीं निकला जा सकता।
मतलब यह कि 10 साल नौकरी पूरी कर लेने वाले व्यक्ति को पीएफ का पैसा डबल नहीं मिलता। बल्कि, लगभग सवा गुना ही मिलता है।
10 साल के पहले नौकरी छोड़ते हैं तो कितना मिलेगा?
अगर आप 10 साल के पहले नौकरी छोड़ देते हैं, तो फिर आपके सामने पेंशन अकाउंट के पैसों के लिए दो विकल्प होते हैं-
- Withdrawal benefits (निकासी परिलाभ): आप चाहें तो अपने पीएफ के पैसे के साथ-साथ पेंशन का पैसा भी निकाल सकते हैं। इसे Pension withdrawal benefit कहते हैं। एकमात्र यही ऐसा विकल्प होता है, जिसमें आपको वास्तव में पीएफ डबल मिल पाता है। क्योंकि पीएफ और पेंशन का पैसा पूरा आपको मिल जाता है, और इसमें आपकी ओर से जमा पैसा भी मिल जाता है और आपकी कंपनी की ओर से जमा पैसा भी मिल जाता है।
- Scheme Certificate (योजना प्रमाणपत्र) : इसमें आपको, अपने पेंशन अकाउंट का पैसा, अगली नौकरी में जुड़वाने का विकल्प रहता है। आपको आपके पेंशन अकाउंट के पैसे का सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। उस सर्टिफिकेट को आपको नई कंपनी ज्वाइन करने पर, वहां जमा करना पड़ेगा। इस तरह से आपके नए पेंशन अकाउंट की अवधि में पीछे वाले वर्ष भी जुड़ जाएंगे। दोनों अवधि को मिलाने के बाद 10 साल पूरे होने पर, उस अकाउंट से भी पेंशन मिलना तय हो जाएगा। पीएफ पेंशन के नियमों की जानकारी हमने अलग लेख में विस्तार से दी है।
निष्कर्ष ये निकलता है कि आपको पीएफ डबल तभी मिलता है, जबकि आप नीचे बताई गई शर्तें पूरी करते हों-
- आपकी नौकरी के 10 साल पूरे नहीं हुए हों
- आप 2 महीने से ज्यादा समय से बेरोजगार हों
- कंपनी से भी आपको कोई मुआवजा नहीं मिला हो
- आपने पेंश विदड्राल बेनेफिट का ऑप्शन चुना हो
सरकार ने कुछ अनिवार्य प्रकार की जरूरतों पर भी रिटायरमेंट के पहले भी पीएफ का कुछ हिस्सा निकालने की छूट होती है। इसे पीएफ एडवांस कहा जाता है। यह कितना मिलता है और कैसे मिलता है, इसकी जानकारी अगले पैराग्राफ में शामिल की है।
नौकरी के दौरान, एडवांस पीएफ कितना मिल सकता है?
एडवांस पीएफ कितना मिलेगा, यह दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात यह कि आपकी जरूरत किस प्रकार की है। दूसरी बात यह है आपने नौकरी कितने साल तक कर ली है। नीचे दी गई तालिका में इसे स्पष्ट किया गया है-
पीएफ एडवांस निकालने का उद्देश्य | कितना पीएफ एडवांस मिल सकता है | कितने साल की नौकरी के बाद मिल सकता है |
घर या फ्लैट खरीदने के लिए या निर्माण के लिए | 36 महीने की सैलरी के बराबर | 5 साल बाद |
घर के लिए, जमीन खरीदने के लिए | 24 महीने की सैलरी के बराबर | 5 साल बाद |
घर की मरम्मत, सुधार या विस्तार के लिए | 12 महीने की सैलरी के बराबर | घर निर्माण के 5 साल बाद |
घर की दोबारा मरम्मत, सुधार या विस्तार के लिए | 12 महीने की सैलरी के बराबर | पहली बार सुधार के बाद 10 साल बीत जाने के बाद |
होमलोन का पैसा चुकाने के लिए | 36 महीने की सैलरी के बराबर | 10 साल की नौकरी पूरी होने के बाद |
कंपनी के 15 दिन से ज्यादा बंद रहने पर | EPF में कर्मचारी के हिस्से वाला पूरा पैसा | कभी भी |
कर्मचारी के 2 महीने से अधिक बेरोजगार रहने पर | EPF में कर्मचारी के हिस्से वाला पूरा पैसा | कभी भी |
नौकरी से निकाले जाने पर और कोर्ट में मुकदमा जारी रहने पर | EPF में कर्मचारी के हिस्से का 50% तक | कभी भी |
कंपनी के 6 महीने से ज्यादा बंद रहने पर | EPF में कर्मचारी के हिस्से वाला पूरा पैसा | कभी भी |
खुद के या परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए | 6 महीने की सैलरी के बराबर | कभी भी |
खुद की या बेटी की या बेटे की या भाई की या बहन की शादी के लिए | EPF में कर्मचारी के हिस्से का 50% तक | 7 साल की नौकरी पूरी होने के बाद |
अपने बेटे या बेटी की उच्च शिक्षा के लिए (10 वीं के बाद) | EPF में कर्मचारी के हिस्से का 50% तक | 7 साल की नौकरी पूरी होने के बाद |
विकलांग कर्मचारी को अपनी सुविधा के लिए उपकरण खरीदने के लिए | 6 महीने की बेसिक सैलरी+DA के बराबर या EPF अकाउंट में कर्मचारी के हिस्से वाला पूरा पैसा | कभी भी |
रिटायरमेंट के पहले आंशिक निकासी (Partial withdrawal) के लिए | EPF अकाउंट में मौजूद बैलेंस का 90% | 54 साल की उम्र पूरी होने पर रिटायरमेंट के एक साल पहले |
ध्यान दें: जब आप पीएफ एडवांस निकालते हैं, तो उसमें सिर्फ पीएफ अकाउंट वाले पैसे का निर्धारित हिस्सा ही मिलता है। पेंशन अकाउंट का पैसा शामिल नहीं होता। मोबाइल की मदद से पीएफ निकालने के तरीके की जानकारी हमने अलग लेख में दी है।