PPF स्कीम की मदद से आप अपने लिए या अपने बच्चे के लिए, 15 साल में 41 लाख रुपए तक का इंतजाम कर सकते हैं। इसमें आपको हर साल कम से कम 500 रुपए से लेकर अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक जमा करने की अनुमति होती है। आपकी ओर से जमा किए गए पैसों के हिसाब से 15 साल बाद आपके 1.32 लाख रुपए से लेकर 41 लाख रुपए तक इकट्ठा वापस मिल जाता है।
15 साल के पहले भी जरूरत पड़ने पर, पीपीएफ अकाउंट से लोन लिया जा सकता है, आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की जा सकती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, अकाउंट बंद भी किया जा सकता है। इसी तरह, 15 साल पूरे होने पर भी पैसों की जरूरत न हो तो खाता-विस्तार (Extension) भी करा सकते हैं।
इस लेख में हम जानेंगे कि PPF Account से पैसा निकालने के नियम और शर्तें क्या हैं? PPF Withdrawal Rules in Hindi.
पीपीएफ खाता से पैसा निकालने के नियम
PPF Account 15 साल के लिए खुलता हैं। हर साल आप इसमें कम से कम 500 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1.50 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। इस पर फिलहाल (अप्रैल 2023 में) 7.1% ब्याज दर लागू है। इस अकाउंट से पैसे निकालने के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं-
15 साल बाद मिल जाती हैं PPF अकाउंट की मेच्योरिटी रकम
15 साल की कुल जमा और ब्याज को जोड़कर परिपक्वता राशि (Maturity Amount) के रूप में वापस मिल जाता हैं। अगर आपने हर साल 1.50 लाख रुपए जमा किए हैं तो आपको 40.68 लाख रुपये वापस मिलते हैं। अगर इससे कम जमा किए हैं तो कम राशि वापस मिलेगी। कितना पैसा जमा करने पर, कितना मिलेगा? यह जानने के लिए ये आप हमारे पीपीएफ कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं।
किस तारीख को पूरी होती है मेच्योरिटी: PPF Account की मेच्योरिटी में 15 साल की गणना में, उस वित्त वर्ष को शामिल नहीं किया जाता, जिस वित्त वर्ष के दौरान अपने अकाउंट खुलवाया होता है।
उदाहरण के लिए, जुलाई 2020 में खोला गया PPF Account, 31 मार्च 2035 को मेच्योर होगा। इसी तारीख को आपके PPF Account की पूरी रकम वापस मिलेगी।
गंभीर बीमारी होने पर बीच में PPF अकाउंट बंद कर सकते हैं
PPF अकाउंट धारक या उसके परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी हो जाने पर, बीच में भी PPF अकाउंट बंद करके पूरा पैसा निकाला जा सकता है। लेकिन यह सुविधा आपको अकाउंट के 5 साल पूरे हो जाने पर मिल सकती है। खाताधारक के परिवार के सदस्यों में सिर्फ उसको, उसकी पत्नी या पति, और उसके बच्चों ( पुत्र/पुत्रियों) को ही शामिल किया जाता हैं।
5 साल कब पूरे माने जाएंगे: अगर आपने वित्त वर्ष 2020- 21 के दौरान 1 जून को PPF Account खुलवाया, इसके लिए 5 साल की अवधि की शुरुआत, अगले वित्त वर्ष की पहली तारीख (1 अप्रैल 2021) से मानी जाएगी। इस हिसाब से आप वित्त वर्ष 2026-27 से पैसा निकालने के हकदार हो सकेंगे।
उच्च शिक्षा के लिए भी बीच में PPF अकाउंट बंद कर सकते हैं
आप उच्च शिक्षा (Higher Education) के लिए, भी पीपीएफ अकाउंट को बीच में बंद करके पूरा पैसा निकाल सकते हैं। उच्च शिक्षा से यहां मतलब 10 वीं के बाद की पढ़ाई से है। लेकिन, यहां भी अकाउंट के कम से कम 5 साल पूरे होने की शर्त लागू होती है। ये सुविधा आपको खुद की उच्च शिक्षा के लिए भी मिल सकती है और अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी। लेकिन, इस उद्देश्य के लिए पैसा निकालने के लिए आवेदन करने के साथ एडमिशन व फीस संबंधी रसीद या प्रमाण पेश करने पड़ेंगे।
नागरिकता बदलने पर भी बीच में बंद किया जा सकता है खाता
अगर अकाउंट की मेच्योरिटी पूरी होने के पहले आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भी अपने पीपीएफ अकाउंट को बंद करवा सकते हैं और पूरा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ NRI (Non Resident Indian) का दर्जा हासिल किया है तो अकाउंट बंद करना अनिवार्य नहीं है। NRI चाहें तो अकाउंट की मेच्योरिटी पूरी होने तक (15 साल पूरे होने तक) अकाउंट को चालू रख सकते हैं। इसकी न्यूनतम और अधिकतम सीमा का पालन करते हुए पैसे जमा भी करते रह सकते हैं।
लेकिन अगर आपने भारत की नागरिकता पूरी तरह छोड़कर, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो फिर आपका अकाउंट, नागरिकता छोड़ने के तुरंत पहले वाले महीने की अंतिम तारीख से बंद माना जाएगा।
ध्यान दें: NRI बनने के बाद भी अगर आप अपना अकाउंट चालू रखते हैं तो उस अकाउंट को 15 साल की मेच्योरिटी के बाद बंद ही करना होगा। उसे फिर आगे नहीं बढ़वाया जा सकता।
किसी अन्य जरूरत के लिए भी आधा पैसा (50%) निकाल सकते हैं
ऊपर बताए गए कारणों के अलावा भी किसी अन्य प्रकार की जरूरत पड़ने पर आप आधा पैसा (50%) निकाल सकते हैं। PPF Account के 5 साल पूरे होने के बाद आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
50% बैलेंस की गणना कैसे होती है? पीपीएफ अकाउंट का पैसा निकालने के लिए 50% की सीमा (Limit) पिछले 2 वित्तवर्ष पहले मौजूद बैलेंस के हिसाब से होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान, पैसा निकालते हैं तो 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2026 को मौजूद बैलेंस की तुलना करने पर, दोनों में जो भी बैलेंस कम होगा, उसका 50% के बराबर पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर, ठीक पिछले वाले वित्त वर्ष के अंत में बैलेंस उससे भी कम रहा है, तो फिर उस कम वाले बैलेंस के 50% के बराबर पैसा ही निकाल सकेंगे।
यहां यह भी ध्यान रखें कि, किसी एक वित्त वर्ष के दौरान, सिर्फ एक बार ही पैसा निकालने की छूट होती है।
बीच में, खाता बंद करने पर 1% ब्याज कम होकर मिलता है
5 साल पूरे होने के बाद, कुछ विशेष परिस्थितियों में PPF Account बंद भी किया जा सकता है। इसे प्रीमेच्योर क्लोजर कहा जाता है। ऐसी स्थिति में आपको अकाउंट में मौजूद पूरा पैसा वापस मिल जाता है। लेकिन, 1% ब्याज काटकर पैसा वापस मिलता है।
- ब्याज में यह कटौती अकाउंट खोलने की तारीख से लेकर अकाउंट बंद करने की तारीख तक की पूरी ब्याज में की जाती है।
- अगर खाता विस्तार कराया गया है तो, खाता विस्तार की तारीख से लेकर खाता बंद करने तक की तारीख तक की ब्याज में 1% की कटौती की जाती है।
खाता विस्तार वाले अकाउंट से भी 60% निकाल सकते हैं
पीपीएफ अकाउंट की मेच्योरिटी (15 वर्ष ) पूरी होने के बाद, अगले 5 साल के लिए खाता विस्तार (Extention) भी करा सकते हैं। यह खाता विस्तार 2 तरीकों से हो सकता है-
अंशदान सहित खाता विस्तार (Extension with Further Deposit): अगर आप पैसा जमा करते हुए खाता विस्तार कराने का विकल्प चुनते हैं तो कभी भी अपने खाते में मौजूद बैलेंस के 60% तक पैसा निकाल सकते है। लेकिन ध्यान रखें कि, किसी एक वित्त वर्ष के दौरान सिर्फ एक बार पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है।
बिना अंशदान के खाता विस्तार (Extension without Further Deposit): अगर आपने, आगे बिना पैसा जमा किए पीपीएफ अकाउंट का खाता विस्तार करवाया है, तो आप कभी भी कितनी भी रकम निकाल सकते हैं। यहां भी, किसी एक वित्त वर्ष के दौरान सिर्फ एक बार पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है। एक बार में चाहे तो आप पूरा पैसा निकाल चाहे तो कुछ हिस्सा निकाल लें।
1 साल बाद, पीपीएफ अकाउंट से लोन भी ले सकते हैं
PPF Account खोलने के 1 साल बाद आप, अपने अकाउंट से लोन भी ले सकते हैं। ऊपर बताए गए नियम के अनुसार, अकाउंट खोलने की तारीख के बाद शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष के पूरे होने पर आप लोन निकालने के हकदार को जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने 1 जून 2020 को PPF Account खोला है, तो वित्त वर्ष 2022-23 के शुरू होने पर आप इस अकाउंट से लोन प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं। यह सुविधा पीपीएफ अकाउंट के 5 साल पूरे होने तक ही मिलती है।
लोन पर 1% ब्याज चुकानी पड़ती है? अगर 3 साल के भीतर PPF लोन चुकता कर दिया जाता है तो इस पर सिर्फ 1% की ब्याज चुकानी पड़ती है। अगर आप 3 साल के बाद PPF लोन चुकता करते हैं तो फिर बची रकम पर 6% की दर से ब्याज चुकानी पड़ेगी।
अकाउंट के बैलेंस का 25% तक ही लोन मिल सकता है? आप जिस इस वर्ष में, PPF Account से लोन के लिए आवेदन करते हैं, उसके पीछे के भी पीछे वाले वित्त वर्ष की आखिरी तारीख को मौजूद बैलेंस का 25% तक लोन आपको मिल सकता है। उदाहरण के लिए, आपने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान PPF Account से लोन के लिए आवेदन किया है तो आपको 31 मार्च 2021 को मौजूद बैलेंस का 25 प्रतिशत लोन के रूप में मिल सकता है।
एक वित्त वर्ष के दौरान सिर्फ 1 बार लोन मिल सकता है: किसी भी वित्त वर्ष (Financial Year) के दौरान, PPF Account से, सिर्फ एक बार ही लोन मिल सकता है। दूसरा लोन आपको तभी मिल सकता है जबकि पहले लिए गए लोन को चुकता कर दिया गया हो।
बीच में खाताधारक की मौत होने पर नोमिनी को मिलता है पैसा
अगर मेच्योरिटी अवधि के पहले, यानी कि बीच में पीपीएफ खाताधारक की मौत हो जाती है तो, उसके नॉमिनी को पूरा पैसा मिल जाता है। नॉमिनी के भी ना होने पर खाताधारक के कानूनी वारिस (legal heir/s) को पैसा पाने का अधिकार होगा।
जिस तारीख को अकाउंट बंद किया जाएगा, उसके पिछले महीने की अंतिम तारीख तक का ब्याज भी जोड़कर पैसा वापस मिलेगा। उदाहरण के लिए 16 अगस्त को अकाउंट बंद हुआ है तो 31 जुलाई तक का ब्याज आपको मिलेगा।
तो दोस्तों ये थे पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के नियम। अगर आपके घर में 10 साल के कम उम्र की लड़की है तो उसके नाम सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं। इस पर सबसे ज्यादा ब्याज भी मिलती है और सबसे ज्यादा टैक्स छूट भी। इस स्कीम के बारे में जानकारी हमने अलग लेख में दी है।